matbet giriş matbet instagram unban pusulabet giriş vaycasino giriş cratosroyalbet
ताज़ा ख़बर इंदौर : राहुल गांधी ने जाना, अस्पताल में मरीजों का हाल   |  अगुवा मासूम के बारे में जानकारी देने वाले को 30 हजार का ईनाम, IG ने किया ऐलान   |  शिवपुरी को हराकर विजेता बने ग्वालियर के जांबाज   |  विधायिका और मीडिया साझा मंच पर संवाद से लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं - विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर   |  सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब का 26 अक्टूबर को भोपाल में भव्य 'मीडिया संवाद' एवं 'दीपावली मिलन समारोह'   |  सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब का विस्तार, 55 जिलाध्यक्षों में ग्वालियर से रविन्द्र, भिंड से प्रदीप एवं मुरैना से दुष्यंत के नाम शामिल   |  कार्बाइड गन पर ग्वालियर में प्रतिबंध   |  स्वतंत्रता दिवस समारोह में घुसा युवक, अधिकारियों के फूले हाथ -पैर   |  भाजपा नेता हरीश मेवाफरोश के घर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव   |  होनहार बेटियों को मिलेगी स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप   |  

जिले में धारा-144 लागू 24 दिसम्बर तक जुलूस, रैली एवं प्रदर्शन पर रोक

ग्वालियर। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने जिला शांति समिति के माध्यम से नागरिकों से अपील की है कि 24 दिसम्बर 2019 तक जिले में धारा-144 लागू होने के कारण किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, आमसभा, प्रदर्शन आदि के आयोजन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कान्याल ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम ग्वालियर में जिला शांति समिति की बैठक में अपील की। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पाण्डेय सहित जिला शांति समिति के सदस्यगण तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने कहा कि जिले में 24 दिसम्बर 2019 तक धारा-144 लागू है। अत: किसी को रैली, आमसभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वह अपने-अपने माध्यम से जिले के नागरिकों से अपील करें कि धारा-144 लागू होने के कारण ऐसा कोई आयोजन न करें, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर किसी भी प्रकार का ध्यान न दें तथा अफवाह फैलाने वालों की सूचना पुलिस को दें, जिससे उन पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। श्री भसीन ने कहा कि जिले में शांति, सदभाव एवं आपसी भाईचारा बना रहे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला एवं पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग करें। बैठक के शुरू में एडीएम श्री किशोर कान्याल ने बताया कि जिले में 24 दिसम्बर 2019 तक धारा-144 लागू है। इस दौरान सभी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन आदि पर पूर्णत: रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की ऐतिहासिक गौरवशाली परम्परा रही है। इसे बरकरार रखते हुए पूर्व की भांति आगे भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला एवं पुलिस प्रशासन को सहयोग मिलता रहेगा। बैठक में समिति के सम्मानीय सदस्यगणों ने भी अपने-अपने सुझाव देते हुए बात रखी।