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बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई - कलेक्टर श्री यादव

ग्वालियर। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। इसे रोकने में सभी का सहयोग जरूरी है। कलेक्टर श्री भरत यादव ने अपील की है कि हमें जागरूक नागरिक होने के नाते बाल विवाह जैसी बुराई को समाज से खत्‍म करना है। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा-9, 10, 11, 13 के तहत बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन के लिए दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, बैण्ड वाले, ट्रांसपोर्ट आदि सेवाऐं देने वालों से भी कहा है कि उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही अपनी सेवाऐं प्रदान करें। उन्होंने सभी आमजन से अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना समीप के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस थाना प्रभारी, एसडीओपी, सीएसपी एवं क्षेत्रीय बाल विकास परियोजना अधिकारी को दें। बाल विवाह की सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को भी दूरभाष नम्बर 2446216, 2446217 पर दी जा सकती है।


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